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एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 दिसंबर को हेमंत सोरेन को पेश होने का अंतिम मौका दिया

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द फॉलोअप डेस्क
एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज  ईडी के समन की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को अदलात में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया। कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने कहा कि कोर्ट हेमंत सोरेन को सशरीर अदालत में पेश होने के लिए एक और मौका देती है। वह 12 दिसंबर को अदालत में हाजिर हों। यहां मालूम हो कि ख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने रांची के बड़गाईं क्षेत्र की जमीन से जुड़े मामले वर्ष 2023 में कई समन जारी किया था। लगातार समन के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं गए। 10 वें समन के बाद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार हुए। उसके बाद ईडी की टीम ने सीएम हाउस जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। समन की अवहेलना को लेकर ईडी ने फरवरी 2023 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया था। 


इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चार मार्च 2024 को आईपीसी की धारा 174 के तहत समन की अवहेलना करने का संज्ञान लिया था। उसके बाद मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट को रेफर कर दिया था।  एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया। इसके विरुद्ध हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट चले गए। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत पेशी से छूट का अंतरिम आदेश पारित कर दिया। लेकिन 25 नवंबर को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को दिए अंतरिम राहत को वापस ले लिया। साथ ही मुख्यमंत्री को निचली अदालत(एमपी-एमएलए) कोर्ट में पेश होने तथा ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई थी। मुख्यमंत्री को पेश होने का निर्देश था। लेकिन आज मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए।

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