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हाईकोर्ट ने रतन हाइट्स मामले में प्रार्थी से पूछा, बताएं कैसे बिल्डिंग की संरचना रहे सुरक्षित

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द फॉलोअप डेस्क

झारखंड हाईकोर्ट में 19 अप्रैल बुधवार को रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता से पूछा है कि वे सक्षम सिविल इंजीनियर से मतंव्य लेकर बताएं कि कैसे रतन हाईट्स की संरचना सुरक्षित रहे इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। वहीं, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से इंद्रजीत सिन्हा, रोहित रंजन सिन्हा, सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा।

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जी प्लस 5 के भवन के निर्माण कार्य पर रोक जारी

इसे पहले की सुनवाई के दौरान मेकॉन की ओर से रिटेनिंग वॉल के संदर्भ में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया गया था। जिसमें कहा गया है कि यह रिटेनिंग वॉल असुरक्षित है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहीं, सुनवाई के दौरान रतन हाईट्स के निवासियों की ओर से कोर्ट को बताया गया यह रिटेनिंग वॉल नहीं बन रहा है यह बेसमेंट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बीआईटी मेसरा ने भी रिटेनिंग वॉल को सही नहीं बताया था। मामले में रांची नगर निगम की ओर से शशांक शेखर ने पैरवी की। वहीं, 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन के निर्माण कार्य पर रोक जारी है।

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