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HC ने वीरेंद्र राम और रास बिहारी सिंह मामला में ED और ACB को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश

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द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाई कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और  पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में खंडपीठ ने अब तक हुई कार्रवाई पर ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। इस संबंध में पंकज यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।


भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति बरामद
12 जनवरी को आयकर विभाग ने जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट, परसुडीह और सुंदर नगर स्थित पहाड़ी इंजीनियरिंग मुंशी मोहल्ला के आवास समेत छह स्थानों पर छापेमारी की थी, जहां आयकर विभाग को निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के करीबी सुरेश प्रसाद वर्मा के आवास से ढाई करोड़ कैश, भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात, सोने के आभूषण, निवेश के पेपर समेत टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज मिले थे। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से समय की मांग की गई। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को चार सप्ताह का समय देते हुए स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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