द फॉलोअप डेस्क, रांची:
JSSC-CGL की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक मे अब झारखंड सरकार ने अनुपालन आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रभावित कर्मचारी अपने पदों पर बने रहेंगे। दरअसल, 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने JSSC-CGL समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। झारखंड सरकार के आदेश के खिलाफ JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया था।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र में क्या है
गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में झारखंड के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने सभी संबंधित विभागों, JSSC और जिलों को तत्काल विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। 10 सितंबर को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र के माध्यम से प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, JSSC सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र की कॉपी भेजी गई है।

हाईकोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश की कंडिका 13 और 14 का हवाला देते हुए कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अदालत ने JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने संबंधी 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के क्रियान्वयन, संचालन और निष्पादन पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी प्रभावित कर्मी जो नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की अधिसूचना से प्रभावित हुए हैं, रिट याचिका के अंतिम निष्पादन तक अपने पदों पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में कार्मिक विभाग विभाग ने शासन और जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अदालत के आदेश के तहत तत्काल जरूरी और न्यायसंगत कदम उठाया जाये।
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भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत थी
14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित तौर पर ओएमआर शीट में हेरफेर के जरिये कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की शिकायत से शुरू हुआ मामला JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितता की चिंताओं तक पहुंचा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबा छात्र आंदोलन चला। 17 अगस्त को राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद 22 नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने की घोषणा की और 18 अगस्त को अधिसूचना जारी की। हालांकि, हाईकोर्ट ने JSSC CGL और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी।