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झारखंड : नये क्रिमिनल लॉ के तहत रांची के कोतवाली थाना में दर्ज हुआ पहला केस

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द फॉलोअप डेस्कः

भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत पहला एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया।आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज हुआ है। दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित एक दवा दुकान में चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। पूर्व में चोरी की घटना पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज होता था लेकिन अब बीएनएस की धारा 303(2), 305(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है। 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड स्थित रश्मि इंटरप्राइजेज नाम के दवा दुकान को खोलने के लिए जब संचालक रश्मि कुमारी चौधरी पहुंचीं तो उन्होंने शटर का ताला टूटा पाया. उन्होंने दुकान का गल्ला देखा तो उसमें रखा करीब सवा लाख रुपया गायब थे। इसके साथ ही चांदी के आठ सिक्के भी नहीं थे। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाना पहुंचकर इस बाबत शिकायत की. उनकी शिकायत पर पुलिस ने नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 305(a) के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी 

बता दें कि आज यानी 1 जुलाई से देशभर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इसके तहत कई कानून बदल गए हैं। साथ ही इसके लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। देशभर में आज से ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो चुका है। तीन नए कानून में भारतीय न्याय संहिता  (BNS),भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) है। इन तीन कानून में कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया है। इसके साथ ही कुछ नए कानूनों को जोड़ा गया है। 

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