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नगर निकाय चुनाव : चुनाव के दौरान सरकार की पूर्व से चल रही योजनाएं और कार्यक्रम जारी रहेंगे

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द फॉलोअप डेस्क

राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग तेजी से अपने कार्यों को निबटाते जा रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान अभ्यर्थियों, अर्थात उम्मीदवारों के लिए कई तरह के प्रतिबंध और आचार संहिता लागू होगी। कौन चुनाव लड़ सकेंगे, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा, निर्वाचन आयोग ने इसे तय कर दिया है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के लिए आचार संहित तय कर दिया है। उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव के दौरान क्या करना है।

राज्य सरकार को चुनाव के दौरान क्या क्या करना है

-पूर्व से चल रहे कार्यक्रम जारी रहेंगे

-किसी विषय पर अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा

-बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारंभ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है

-गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय सहायता या नकद सुविधाएं उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती है

-निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सबी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी

-विश्राम गृह, डाक ब ंगला और अन्य सरकारी आवास चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध कराना होगा

-अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना, उनकी नीितियां, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होने चाहिए

-प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और निर्विघ्न पारिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा करनी होगी

-प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो तो उनका पूरी तौर पर पालन करना होगा

-प्रस्तावित सभा के लिए लाउड स्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिए अनुमति अवश्य लेनी होगी

-बैठक में गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था पैलानेवाले तत्वों से निपटने के लिए पुलिस की सहायतात प्राप्त करनी चाहिए

-किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय, स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुज्ञान, अनुमति लेनी होगी

-जिस मोहल्ले से होकरर जुलूस गुजरेगा वहां पर लागू निषेधाज्ञा आदेश का पता लगाया जाए और पूरी तरह से उसका अनुपालन किया जाएगा।

-जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे यातायात बाधित न हो

-शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाए

-मतदान के दिन वाहन चलाे पर प्रतिबंधों को पूर्म रूपेण पालन किया जाएगा

-राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति को ही किसी मतदान केंद्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं।

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