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बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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द फॉलोअप डेस्क
रांची के जाने-माने बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में सिविल कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए दोषियों राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को आजीवन कारावास की सजा दी। गौरतलब है कि कोर्ट ने शुक्रवार को ही इन सभी को दोषी करार दिया था।
यह मामला 30 मई 2022 का है, जब पिस्का मोड़ स्थित देवी मंडप रोड के पास बिल्डर कमल भूषण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश में कमल भूषण की बेटी यामिनी भी शामिल थी, जिसे इस पूरे प्लान की जानकारी थी। यामिनी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिससे कमल भूषण नाराज थे। इस रंजिश के चलते राहुल और उसके भाई छोटू कुजूर ने हत्या की साजिश रची थी।
कमल भूषण की हत्या के बाद, इस मामले में गवाह बने उनके अकाउंटेंट संजय सिंह की भी हत्या करवा दी गई। इस वारदात में भी यामिनी पर आरोप लगा कि उसने ही शूटरों को सुपारी दी थी। इस तरह यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित न रहकर दोहरे हत्याकांड में बदल गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट समेत कई अन्य अहम साक्ष्य अदालत में पेश किए। इन सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।



 

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