धनबाद:
चर्चित जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत आज दोषियों को सजा सुनाने वाली है। 28 जुलाई 2022 को ही दोनों आरोपी दोषी करार दे दिये गये हैं। जज उत्तम आनंद की पुण्यतिथि पर ही आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया गया। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तभी ऑटो ने उनको जानबूझकर टक्कर मार दी थी। जिसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी।
58 गवाहों का बयान दर्ज हुआ था
धनबाद के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। बता दें कि जज उत्तम आनंद की मौत के बाद एक सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सामने आया है, जिसमें उन्हें एक ऑटो टक्कर मारते दिख रहा है। उत्तम आनंद चर्चित रंजय हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे