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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा- DGP नियुक्ति नियमावली वैध क्यों? अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को 

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा- DGP नियुक्ति नियमावली वैध क्यों? अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को 

द फॉलोअप डेस्क, रांची:

Jharkhand News: राज्य में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 09 अक्तूबर को होगी। इस अहम सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central government) की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए DGP नियुक्ति के नियमों को गलत बताया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से इस मामले पर 30 सितंबर को ही अगली सुनवाई करने का आग्रह किया था।

केंद्र सरकार लगभग 06 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी

वहीं, कोर्ट की सहायता के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने बेंच को सूचित किया कि केंद्र सरकार लगभग 06 महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें झारखंड सरकार की नियमों को अनुचित माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने 30 सितंबर की तारीख का सुझाव दिया, तो झारखंड सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि वह उस दिन उपस्थित नहीं रहेंगे। वहीं, चीफ जस्टिस ने इस मामले में एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की उपस्थिति को जरूरी बताया, लेकिन उन्होंने भी अगले सप्ताह अपनी उपस्थिति को लेकर असमर्थता जताई।

DGP नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर कोर्ट ने मांगा जवाब

इसके बाद सभी पक्षों की उपलब्धता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 09 अक्तूबर की तिथि तय की। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए झारखंड सरकार से कहा कि 09 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान वह यह स्पष्ट करे कि उनकी नियुक्ति नियमावली वैध क्यों है। चीफ जस्टिस (Chief Justice of the Supreme Court) की इस टिप्पणी के बाद झारखंड सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई में झारखंड सरकार DGP नियुक्ति नियमावली की कानूनी वैधता पर अपना जवाब दाखिल कर देगी।

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