द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सौरभ विष्णु ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 13 सितंबर 2024 को दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की थी। जानकारी हो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत पाठक और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने 12 फरवरी 2025 को अपना आदेश दिया। इस आदेश में खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विशेष अनुमति याचिका (SLP) की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े सभी लंबित मामलों को खारिज कर दिया गया है। सौरभ विष्णु के वकील ने पेश की थी दलील
गौरतलब है कि इस मामले पर 12 अगस्त 2024 को सुनवाई हुई थी। इस दौरान सौरभ विष्णु के वकील अखिलेश श्रीवास्तव, काजल गिरी और नेहा राठी ने अपनी दलीलें पेश की थीं। इससे पहले सौरभ विष्णु और जमशेदपुर के 50 से अधिक नागरिकों ने 23 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका (PIL 2636/2024) दायर की थी। इसके तहत जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन घोषित किया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित जवाहरलाल शर्मा द्वारा दायर रिट की सुनवाई 20 सितंबर 2024 को होने वाली है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट के निष्पादन के बाद ही सौरभ विष्णु और अन्य नागरिकों की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
पहले से लंबित है एक मामला
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सौरभ विष्णु के वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका इसलिए खारिज की, क्योंकि इस मामले से संबंधित एक अन्य याचिका पहले से लंबित है। इसे जवाहरलाल शर्मा ने दायर किया था। इस कारण नए SLP की आवश्यकता नहीं थी।