रांचीः
सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज आवंटन मामले और शेल कंपनी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज निर्णय आ सकता है। बता दें कि शिव शंकर शर्मा के ने हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा सेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसे हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर आज निर्णय लिया जा सकता है। पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ में सुनवाई हुई थी।
कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष
सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में शिव शंकर शर्मा की तरफ से दो जनहित याचिका दायर की गई है जो भयादोहन के लिए किया गया है। याचिका 4290 ऑफ 2021 और 727 ऑफ 2022 मामला भी कुल मिलाकर इसी तरह का है। यह पीआईएल एक्सटॉर्सन के लिए हुआ है। वहीं शिव शंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसका हवाला भी कपिल सिब्बल ने दिया है। राज्य सरकार के द्वारा जनहित याचिका से जुड़े तमाम दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। याचिका दर्ज होने के पूर्व विभाग एवं संबंधित पार्टी को दी जाने वाली रिप्रेजेंटेशन कॉपी भी दी गई। इस मौके पर ईडी और भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मौजूद रहे थे।
याचिका को चुनौती
शिव शंकर शर्मा की याचिका को झारखंड सरकार ने गलत बताते हुए कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं। इसलिए हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था।