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प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, बिना इजाजत नहीं जा सकेंगे देश के बाहर 

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द फॉलोअप डेस्क 
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय  कुमार की खंडपीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी। प्रेम प्रकाश को अवैध खन्न और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया था। जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने प्रेम प्रकाश को जमानत देते हुए कहा कि वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे। 

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