द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के धनबाद में कोयला चोरी और उसमें पुलिस की संलिप्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 3 अक्टूबर को इस मामले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह सभी प्रतिवादी पुलिस अधिकारियों की जांच करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। इस फैसले से फिलहाल सीबीआई धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की संलिप्तता की जांच नहीं कर पाएगी।