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कोषागारों में दूसरे कार्यालय या विभाग के प्रतिनियुक्त कर्मियों को अविलंब वापस भेजने का सख्त निर्देश

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द फॉलोअप डेस्क 
पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा कार्य प्रमंडल में हुई अवैध निकासी के बाद वित्त विभाग का कोषागारों को आदेश

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वर्णरेखा शीर्षकार्य प्रमंडल रांची में हुई अवैध निकासी के बाद वित्त विभाग ने कड़ा फरमान जारी किया है। कोषागारों और उप कोषागारों को 30 अप्रैल को पत्र लिख कर वित्त विभाग (कोषागार एवं सांस्थिक वित्त) ने वैसे सभी कर्मियों को उनके मूल कार्यालय या विभाग में वापस करने का निर्देश दिया है जो वहां प्रतिनियुक्ति पर हैं। वित्त विभाग द्वारा कोषागार और उप कोषागार पदाधिकारियों को लिखे पत्र में दो दिनों के भीतर यह कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए वित्त विभाग को अवगत कराने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा कोषागारों व उप कोषागारों में प्रतिनियुक्त कर्मियों की संपूर्ण विवरणी नौ मई तक वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है।
पत्र में कहा गया है कि कर्मियों की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग की अनुमति के उपरांत जिला पेंशन एवं लेखा कार्यालय में पदस्थापित लेखा सहायकों को अतिरिक्त रूप से कोषागारों में कार्य आवंटित किया जा सकता है।

यहां मालूम हो कि राज्य के कोषागारों में इस संवर्ग के कर्मियों की संख्या बहुत कम है। उनकी जगह जिला स्तर के दूसरे कार्यालयों के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कोषागारों में धड़ल्ले से की जाती रही है। पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा कार्य प्रमंडल में हुई लगभग 23 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में इसे भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसलिए कोषागार के मूल कैडर के कर्मियों को वहां पोस्ट करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। हालांकि पूर्व में भी वित्त विभाग द्वारा इस तरह के आदेश दिए जाते रहे हैं, लेकिन ठोस परिणाम कभी सामने नहीं आया। दूसरे कार्यालयों के कर्मी कोषागारों में प्रतिनियुक्त किए जाते रहे। इसके पीछे के कारण से सभी परिचित भी हैं।


दूसरे कार्यालयों के प्रतिनियुक्त कर्मियों के यूजर आईडी डिएक्टिवेट करने का निर्देश
वित्त विभाग ने कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारियों को केवल नियमित कर्मियों को ही निदेशक कोषागार की सहमतित से यूजर आईडडी क्रिएट करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अन्य कार्यालयों या विभागों को प्रतिनियुक्त कर्मियों का यूजर आईडी अविलंब डिएक्टिवेट करने का आदेश दिया गया है।


रिकार्ड रूम जिम्मेदार पदाधिकारी के जिम्मे करने का आदेश
इसके अलावा वित्त विभाग ने सभी कोषागार व उप कोषागार पदाधिकारियों को एक और पत्र लिखा है। उसमें पेयजल एवं स्वच्छता स्वर्णरेखा शीर्षकार्य प्रमंडल रांची में हुई अवैध निकासी को ध्यान में रखते हुए जांच समिति की अनुशंसा को भी लागू करने का आदेश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि जांच समिति ने प्रत्येक कोषागार में भौतिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए एक अभिलेखागार (रेकर्ड रुम) एक जिम्मेदार पदाधिकारी के अधीन करने की अनुशंसा की है। इस अनुशंसा के आलोक में रेकर्ड रुम को एक जिम्मेदार पदाधिकारी के अधीन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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