logo

कांके वधशाला मामले में निगम के आदेश पर रोक जारी, अगली सुनवाई 22 मार्च को 

hc35.jpg

द फॉलोअप डेस्कः 
कांके स्थित वधशाला में जाकर मीट कटवाने वाले मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से समय की मांग की गई इसलिए मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में रांची नगर निगम ने बताया था कि वधशाला में जानवरों को काटने से पहले क्या नियम फॉलो होगा उसका संकल्प तैयार कर गजट प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि उसके इस बारे में क्या स्टैंड है। इसे शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने सरकार को दिया था।  नगर निगम ने कोर्ट को यह भी बताया था कि वधशाला में जानवरों को काटने के पहले डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया जाएगा, इससे यह पता चल जाएगा कि जानवरों को कोई बीमारी तो नहीं है। 

यह भी पढ़ेंः- कब्रिस्तान बचाने की गुहार लेकर दिल्ली पहुंचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, नितिन गडकरी से की मुलाकात


उतनी दूर जाकर नहीं कटवा सकते हैं मीट 
दरअसल मीट दुकानदारों ने रांची नगर निगम के आदेश को चुनौती दिया है। उनका कहना है कि वधशाला में जानवरों को काटने संबंधी नगर निगम के आदेश सही नहीं है, क्योंकि मीट दुकानदार उतनी दूर नहीं जा सकेंगे। कुरैशी पंचायत एंड शॉपकीपर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से याचिका दाखिल किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश पर रोक जारी रखा है। निगम का पक्ष प्रशांत कुमार सिंह ने रखा। नगर निगम का कहना है कि अगर वधशाला में जाकर मीट की कटाई होगी फिर वहां से दुकानदार इसे लाकर बेचेंगे तो इससे लोगों को स्वच्छ मीट उपलब्ध होगा। निगम ने कह दिया था कि अगर दुकानदार आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनसे 2 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। 

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंhttps://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT