रांची
हाईकोर्ट में संताल में हुए कथित घुसपैठ को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई। बहस के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पेशल ब्रांच का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी मूल के कथित घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। बता कि इस मामले में दानयाल दानिश की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी है, जिस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
22 अगस्त को अगली सुनवाई
कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के आदेश की डिटेल कॉपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि जिला प्रशासन संताल के 6 जिलों में पहचान के लिए इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जारी करने से पहले उस व्यक्ति की भूमि व अन्य दस्तावेजों का मिलान आवश्यक रूप से करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गयी है।