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फैसला : पूरे मोरहाबादी में धारा 144 लागू, दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद...झुंड बना कर चलने पर पाबंदी

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रांचीः
मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को हुई गोलीबारी की घटना के बाद प्रशासन टाइट होती दिख रही है। मोरहाबादी में जितने भी दुकान लगते हैं सभी को बंद कर दिया गया। पूरे मोरहाबादी में धारा 144 लागू किया गया है। धरना, जुलूस, रैली इन सब पर रोक है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता ने यह आदेश जारी किया है। इस निर्णय का असर 300 हजार दुकानों पर पड़ेगा। 

हटाया जाएगा अतिक्रमण
शनिवार को सीएम ने इस मामले पर बैठक बुलाई थी। इस दौरान सीएम ने मोरहाबादी इलाके में अतिक्रमण हटाने का निर्देश भी दिया। बैठक में मुख्य सचिव सय सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का आदि मौजूद थे।

समूह बना कर चलने पर होगी रोक
अपर जिला दंडाधिकारी के आदेश के मुताबिक मोरहाबादी क्षेत्र में झुंड बना कर चलने पर रोक है। पांच या पांच से अधिक लोगों के एक जगह खड़े होने पर रोक रहेगी। सरकारी कर्मियों, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा जानेवालों व अंतिम संस्कार में शामिल होने पर आदेश प्रभावी नहीं होगा। मोरहाबादी मैदान में बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर चलने पर रोक रहेगी, लेकिन सरकारी अधिकारी इसके पाबंद में नहीं रहेंगे।

दुकान बंद करने के फैसले पर क्या बोले लोग
इस बीच प्रशासन द्वारा दुकानों को बंद करने के फैसले के खिलाफ दुकानदार एदलहातू मोड़ पर इकट्ठा हुए। वो प्रशासन के फैसले के खिलाफ आक्रोशित हैं। दुकानदारों ने द फॉलोअप को बताया कि प्रशासन का ये फैसला बिलकुल अतार्किक और असंवेदनशील है। हमारी रोजी-रोटी कैसे चलेगी। दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन और नगर निगम को दुकानों को बंद करने का फैसला वापस लेना होगा नहीं तो वे संघर्ष के लिए तैयार हैं। दुकानदारों ने मेयर आशा लकड़ा से भी बात की।