द फॉलोअप डेस्कः
जेएसएससी द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा। राज्य सरकार तथा जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है।
बता दें कि सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को आदेश पारित कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था।
जेएसएससी ने मंगलवार को सूचना जारी कर सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश की जानकारी दी है। साथ ही शीर्ष न्यायालय के आदेश की कॉपी को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित होगी। बता दें कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी