रांचीः
झारखंड के DGP नीरज सिन्हा के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो सेवानिवृत्ति होने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। यानि DGP नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में राजेश कुमार नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर थी। उन्होंने इस मामले में तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था।
31 जनवरी 2022 रिटायर होना था
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर DGP अपने पद पर बने हुए हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने आदेश दिया होगा। कोर्ट ने याचिका ये कहकर खारिज कर दिया। नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2021 को DGP बने थे। 31 जनवरी 2022 को उन्हे सेवानिवृत्ति होना था लेकिन जुलाई 2021 में झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि 2 साल तक पद पर बने रहेंगे।
अगले आदेश तक यथास्थिति
बता दें कि अब, जब तक कोर्ट इस मामले में कोई नया आदेश नहीं देती है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। यानि अभी डीजीपी अभी अपने पद पर बने रहेंगे। सिर्फ इसलिए कि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है सरकार की तरफ से भी यह अधिसूचना जारी की गई थी कि डीजीपी अपने पद पर दो साल तक बने रहेंगे।