द फॉलोअप डेस्क
सेना जमीन घोटाले मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल 19 जून को आईएएस छवि रंजन के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ईडी को काउंटर एफिडिफिट करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहते हुए जमीन की कागजात में छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और स्नेह सिंह ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की बेंच में निलंबित आईएएस छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि रखी गई है।
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