द फॉलोअप डेस्क, रांची
किसान आंदोलन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। 2021 में कांके थाना में दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दीपक प्रकाश ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, केवल परेशान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा हमेशा जनहित में संघर्ष करती रहेगी, और सरकार द्वारा दर्ज किए गए इस फर्जी मुकदमे से पार्टी डरने वाली नहीं है।
दीपक प्रकाश के वकील ने अदालत को दी ये तर्क
दीपक प्रकाश के अधिवक्ता राहुल कुमार ने कोर्ट में यह तर्क रखा कि किसानों के हित में किए गए आंदोलन को लेकर दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता था, और यह मामला द्वेषपूर्ण था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए दीपक प्रकाश के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया। दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि भाजपा संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है, जो झारखंड के लिए हमेशा लड़ेगी और जनता के साथ खड़ी रहेगी।