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Ranchi : पूर्व मंत्री राजा पीटर को बड़ा झटका, रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में नहीं मिली जमानत

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रांची: 

झारखंड सरकार में मंत्री रहे राजा पीटर को जमानत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने राजा पीटर को जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने राजा पीटर की बेल पिटिशन पर फैसला सुनाया। गौरतल है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से राजा पीटर को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

अधिवक्ता ने राजा पीटर को निर्दोष बताया
गौरतलब है कि अंतिम सुनवाई के दौरान राजा पीटर की ओर से अधिवक्ता सतीश केसरी ने बहस किया। उन्होंने पूर्व मंत्री को निर्दोष बताया। वहीं एनआईए के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हत्याकांड में राजा पीटर की पूरी संलिप्ततता थी, इसलिए वो जमानत के हकदार नहीं हैं। राजा पीटर की क्रिमिनल रिविजन पर हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस चंद्रशेखऱ औऱ जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने फैसला सुनाया। ़

9 जुलाई 2008 को हुआ था जघन्य हत्याकांड
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुंडू के एसएस हाईस्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तात्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में छात्रों को सम्मानित करने के बाद वे संबोधन दे रहे थे, उसी समय कुंदन पाहन दस्ते ने स्कूल परिसर में अंधाधुध फायरिंग कर दी। फायरिंग में रमेश मुंडा, उनके 2 अंगरक्षक औऱ 1 छात्र रामधन पातर की मौत हो गई। बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया। 

 

कुंदन पाहन से पूछताछ में नाम आया था सामने
इस जघन्य हत्याकांड की जांच एनआई को सौंप दी गई। कुंदन पाहन ने कुछ वर्षों बाद आत्मसमर्पण किया और पूछताछ में राजा पीटर का नाम सामने आया। कहा जाता है कि राजा पीटर ही हत्याकांड के सूत्रधार थे। उन्होंने ही नक्सलियों को वारदात को अंजाम देने के लिए पैसा और हथियार मुहैया करवाया था। इसी आधार पर एनआईए ने राजा पीटर को गिरफ्तार कर लिया।