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Ranchi : शहर के 6 थानाक्षेत्रों में धारा-144 के तहत लगी निषेधाज्ञा खत्म, जारी हुआ आदेश

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रांची: 

10 जून को भड़की हिंसा के बाद राजधानी रांची के 6 थानाक्षेत्रों में धारा-144 के तहत लागू निषेधाज्ञा हटा ली गई है। 20 जून (सोमवार) की शाम साढ़े 6 बजे निषेधाज्ञा हटा ली गई। रांची (सदर) अनुमंडल पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया। गौरतलब है कि 10 जून (शुक्रवार) को रांची शहर में भड़की हिंसा के बाद कानून और व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से शहर के छह थानाक्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। चूंकि, अब हालात सामान्य हैं इसलिए इसे हटा लिया गया है। 

इन छह थानाक्षेत्रों में लगी थी निषेधाज्ञा
गौरतलब है कि 10 जून को भड़की हिंसा के बाद एहतियातन रांची (सदर) अनुमंडल अंतर्गत कोतवाली थाना, डेली-मार्केट, लोअर बाजार थाना, हिंदपीढ़ी थाना, चुटिया थाना और डोरंडा थानाक्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। गौरतलब है कि रांची में 10 जून को बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आयोजित प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गई थी। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी।