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सहायक लोक अभियोजक परीक्षा : केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध, 20 दिसंबर को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आदेश प्रभावी

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रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), रांची द्वारा आयोजित झारखंड अभियोजन सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को रांची जिले के विभिन्न 27 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के इंतजाम किए हैं।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची तथा अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं।


इसी को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या हरवे हथियार लेकर चलने तथा बैठक या आमसभा के आयोजन पर रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 7:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने आम लोगों से आदेश का पालन करने और परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन में सहयोग करने की अपील की है।

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