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सक्षम अदालत के आदेश के बिना अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती पुलिस: HC

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द फॉलोअप डेस्क 

झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस किसी सक्षम अदालत के आदेश के बिना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 102 के तहत किस की अचल संपत्ति जब्त नहीं कर सकती है। यह मामला डीलर पंजीकरण की आड़ में अवैध कोयला व्यापार में शामिल होने से जुड़ा हुआ है। जिसमें याचिकाकर्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति सहित आवश्यक परमिट का अनुपालन किये बिना फैक्ट्री का संचालन किया। 

अदालत में दी गयी ये दलील 
याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करने की मांग करते हुए अदालत में अपील दायर की थी। प्रार्थी की ओर से उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने दलील पेश की। उनकी ओर से अदालत में यह तथ्य पेश किया गया कि उनकी फैक्ट्री का कई बार सक्षम अफसरों ने निरीक्षण किया। वहीं अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने फैक्ट्री के वैध संचालन के लिए पर्याप्त कागजात उपलब्ध कराये थे। जिसमें लाइसेंस, संचालन की सहमति और कोयला प्रसंस्करण व परिवहन से संबंधित कागजात शामिल थे। 

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