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Ranchi : निलंबित अभियंता प्रमुख रासबिहारी सिंह के खिलाफ दर्ज होगा PE, सीएम ने किया अनुमोदन

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रांची: 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पथ निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करके जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या- 6/17 के सत्यापन कर्ता द्वारा आरोपी के विरुद्ध आय की तुलना में 199 फीसदी अधिक धन पाए जाने पर पीई दर्ज करने के बिंदु पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (रांची) को अनापत्ति संसूचित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। 

सीएम ने इन मामलों में भी दी थी स्वीकृति
गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में सख्त कदम उठाये हैं। हेहल के तात्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज करने की अनुमति दी थी।

 अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग वर्ग विभाग (झारखंड) द्वारा एसीबी पलामू थाना कांड संख्या 10/2021 के प्राथमिक अभियुक्त मनोज कुमार, सहायक जिला कल्याण कार्यालय पलामू एवं सुभाष कुमार (जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 (संसोधित अधिनियम-2018) की धारा 7 (ए) के तहत अभियोजना स्वीकृति आदेश दिया गया था।