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कैबिनेट : अप्रैल में होगा झारखंड में पंचायत चुनाव, 400 से अधिक यूनिट खर्च करने पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

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रांची:

झारखंड में गांव की सरकार जल्द ही बनेगी। फॉलोअप ने आपको 23 जनवरी को ही बताया था कि 15 फरवरी के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसके बाद 21 फरवरी काे खबर बताई थी कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए 23 से 25 फरवरी तक सभी निर्वाची पदाधिकारी को रांची में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव का एलान हो सकता है। आज फॉलोअप की खबर की पुष्टि भी हो गई। आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग गई। झारखंड में त्रीस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल में होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल के अनुसार तिथि की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग जल्द करेगा।

झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को भी स्वीकृति

झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को 35 प्रस्ताव मंजूर किये।  कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई थी। इस पर सहमति मिली कि अब हर माह 400 से अधिक यूनिट बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी को भी स्वीकृति हासिल हो गई। 5 वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में स्टांप ड्यूटी पर पूरी तरह छूट दी गई है। 3 किलो वाट तक की रूफटॉप लगाने पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी।

 

  

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

-राज्य के 334 पुलिस थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे 78 करोड़ 8 लाख खर्च होगा।

-गृह विभाग के कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूर।

-गृह विभाग के सहायक कारापाल संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 भी स्वीकृत।

-राज्य अभिलेखागार नियुक्ति नियमावली में संशोधन मंजूर।

-सांख्यिकी नियमावली में संशोधन प्रस्ताव मंजूर।

-राज्य के 84 मॉडल स्कूलों का सुदृढ़ीकरण होगा।

-71 करोड़ 23 लाख 56 हजार खर्च होगा।

-स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास बनेगा।

-अभियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली 2016 को स्थगित रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति 1983 नियुक्ति नियमावली के तहत ही नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी।

-राज्यपाल के कार्केड और राजभवन के पदाधिकारियों के वाहन के मद में 2 करोड़ 83 लाख रुपये आकस्मिक निधि से देने के प्रस्ताव को मंजूरी।

-एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत 8857.72 लाख की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति।

-झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने का प्रस्ताव मंजूर।

-रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग पदों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के नियुक्ति-प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

-झारखंड में सरकारी पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 2001 की धारा (3) (ङ) को पूर्ववर्ती सरकार ने रिम्स चिकित्सा महाविद्यालय में शिथिल कर दिया गया था. यह धारा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग के पदों में एसटी-एससी की नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर जुड़ा था।