द फॉलोअप डेस्क
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 जिसे एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने पेश किया। इसके साथ ही राज्यसभा में 'संविधान पर चर्चा' जारी है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
बता दें कि सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराना है। सरकार के मुताबिक, इस कदम से खर्चों में कमी आएगी, समय की बचत होगी और मतदान प्रक्रिया में तार्किक रुकावटें भी कम होंगी। सरकार का मानना है कि अलग-अलग राज्य में अलग-अलग समय पर चुनाव होने से सरकार अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव या उपचुनाव होता रहता है। जनता को भी उतना समय नहीं मिल पाता जितना उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही हर साल चुनाव होने के कारण सरकार का खर्चा भी बढ़ जाता है। इन्ही सबको ध्यान में रखते हुए यह बिल पास किया जा रहा है।