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झारखंड में जल्द होंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों और याचिका को खारिज किया

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रांची  

झारखंड में लंबे समय से टल रहे निकाय चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। बहस के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिया है। वहीं, अदालत ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है। इसका अर्थ है कि राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। जल्दी ही चुनावों की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था। इसे समय का हवाला देकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले की सुनवाई में दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।  


इस मामले में हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही राज्य में निकायों का चुनाव करना है। राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन किया जा रहा है। पिछड़ा आयोग द्वारा ओबीसी की आबादी का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से बताया गया कि सरकार निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है जबकि एकल पीठ चुनाव के संबंध में उनके पक्ष में फैसला दे चुकी है।

बता दें कि राज्य सरकार तीन सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के बाद इसके खिलाफ कोर्ट गयी थी। राज्य सरकार की ओर से अपील यानी एलपीए दायर की गई थी। 

 

 

 

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