जमशेदपुरः
चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय मामले में अपना पक्ष रखा है। बता दें कि विधायक सरयू राय के आरोपों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मान हानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्टिकरण किया गया था कि नियम के तहत सक्षम पदाधिकारी और विभाग के विभिन्न संकल्पओ के आधार पर लोगों का चयन हुआ था और इसके बाद डोरंडा थाना में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 409/379/411/120B &420 के तहत डोरंडा थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के भी कई अधिकारी और कर्मचारी गोपनीय फाइल को चुराने और छल से प्राप्त करने या लिक करने के आरोप में शामिल है जिनपर कार्यवाई हो सकती है
क्या है मामला
गौरतलब है कि कोविड प्रोत्साहन राशि से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय के खुलासे व आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे अपना मानहानि बताते हुए बीते 25 अप्रैल को जमशेदपुर के न्यायालय में मानहानि का शिकायतवाद दायर किया था लेकिन जमशेदपुर के न्यायालय में बन्ना गुप्ता का शिकायत दर्ज नहीं हुआ था जिसके बाद उन्होंने चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ रुख किया था आज इस मामले में बन्ना गुप्ता ने अपना पक्ष पेश कर दिया है