द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट में 31 मार्च शुक्रवार को रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई। ममता देवी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में सजा मिली थी। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल सोमवार को तिथि तय की है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा। तो ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की।
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मामता ने हाईकोर्ट में की चुनौती याचिका दाखिल
जानकारी के लिए बता दें, रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को एक मामले में कोर्ट ने साल 2022 के 13 दिसंबर को 5 साल की सजा सुनाई थी। वहीं. दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्ही दोनों सजा पर ममता देवी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दाखिल की गई थी।
सजा मिलने के बाद गई थी विधानसभा सदस्यता
बता दें कि दिसंबर 2022 में सजा मिलने के बाद ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जिसके बाद उनकी जगह खाली होने पर फरवरी 2023 में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आयोजन किया गया। जहां आजसू पार्टी से एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूपीए के प्रत्याशी के रुप में ममता देवी के पति बजरंग महतो चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन, वे चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकें।
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