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21 की शाम पांच बजे से 24 की सुबह तक बंद रहेगी शराब की दुकानें

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द फॉलोअप डेस्क

नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बार भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीसी को निकाय चुनाव को लेकर 21 फरवरी की शाम पांच बजे से 24 फरवरी की सुबह सात बजे तक शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। आयोग के आदेश पर संबंधित जिलों के डीसी द्वारा अलग से इस संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है। मालूम हो कि 21 फरवरी की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा। 23 फरवरी को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतपेटियों के मतगणना स्थल पर जमा होते होते देर रात हो जाया करता है। इसलिए 24 की सुबह तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। वैसे शराब की दुकानें सुबह दस बजे खुलती हैं। इसलिए 24 फरवरी की सुबह दस बजे से आम लोगों को शराब मिल सकेगा।

आयोग ने एक अन्य निर्देश में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बार 48 घंटे में मतगणना की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। इसके लिए उपायुक्तों को उपलब्ध मानव संसाधन के आधार पर मतगणना हॉल में टेबल की संख्या बढ़ाने की छूट भी दी गयी है। वैसे मतगणना स्थल पर टेबल की संख्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी की समझ और उनके निर्देश पर ही निर्धारित होती है। जानकारी के अनुसार कुछ जिलों के डीसी ने राज्य निर्वाचन आयोग से टेबल की संख्या के बारे में सुझाव मांगा था। उस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि डीसी अपने विवेक और जरूरत के अनुसार खुद टेबल की संख्या निर्धारित करें। केवल ध्यान रखें कि मतगणना की प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी हो जाए। मालूम हो कि बैलेट पेपर से पूर्व में हुए चुनावों की मतगणना में कभी कभी काफी समय लग गया था।

Tags - Jharkhand Municipal Elections Liquor Shops Remain Closed February 21 to February 24