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मालवाहक वाहनों के परमिट शुल्क में इजाफा, इन गाड़ियों को चलाना हुआ महंगा

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रांची:

झारखंड में मालवाहक वाहनों के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी के बाद परिवहन महंगा हो गया है। प्रदेश में सवारी बस से लेकर कैब-टैक्सी तक चलाना महंगा होगा। दरअसल, झारखंड में मालवाहन वाहनों का परमिट शुल्क 50 फीसदी तक बढ़ाया गया है। दरअसल, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मोटरगाड़ी नियमावली-2021 में संशोधन किया है। परिवहन सचिव के हस्ताक्षर वाला प्रारुप प्रकाशित कर वाहन मालिकों से 21 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। 

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद होगा लागू
आपत्ति मिलने के पश्चात परिवहन विभाग प्रस्ताव पर जरूरी संशोधन कर अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि, इसके पहले प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। ना केवल मालवाहक वाहनों का परमिट शुल्क बल्कि विभाग ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी निकालने का शुल्क भी बढ़ाया है।

परमिट शुल्क का देरी से भुगतान पर हर्जाना
झारखंड मोटरगाड़ी (संशोधित) नियमावली-2023 के मुताबिक परमिट खत्म होने के बाद देरी से शुल्क का भुगतान करने पर जुर्माना लगेगा। इसमें 2 पहिया वाहनों का निरीक्षण शुल्क भी बढ़ाया गया है। सभी प्रकार के वाहनों पर स्थायी-अस्थायी परमिट के लिए 500 रुपये बतौर शुल्क अदा करने होंगे।