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सिख दंगा पीड़ित केस में झारखंड के गृह सचिव और DGP तलब, हाईकोर्ट ने इस दिन बुलाया

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द फॉलोअप डेस्कः
1984 के सिख दंगा के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को झारखंड हाईकोर्ट ने तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर को होगी। दोनों को वर्चुअल मोड में उपस्थित होने को कहा गया है। कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से पूछा है कि अब तक मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं हुआ? मामले में करीब 350 केस दर्ज हैं, उसकी क्या स्टेटस है? इसकी भी जानकारी सरकार ने कोर्ट के निर्देश के बावजूद क्यों नहीं दी है?


कमीशन का गठन हुआ था
पूर्व में कोर्ट को बताया गया था कि रामगढ़, रांची और पलामू में पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरु हो गई है और बोकारो के लिए अतिरिक्त फंड की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जज डीपी सिंह की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हुआ था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और क्रिमिनल केस की मोनिटरिंग के लिए सतनाम सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुआवजा भुगतान में विलंब होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। 


बोकारो में 1 करोड़ 20 लाख की राशि स्वीकृत 
कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपने आदेश में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सरकार को बताने को कहा था कि सिख दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है? किन-किन जिलों में मुआवजे का भुगतान किया जाना है? अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने कोर्ट को बताया कि बोकारो जिले में मुआवजा भुगतान के लिए 1 करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत कर ली गई है। कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर निर्धारित की है।