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झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश : नवंबर 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो नगर निकाय चुनाव

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें अब तक अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं मिली है, जिससे चुनाव की तैयारियों में दिक्कत हो सकती है।
नवंबर 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो चुनाव

इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया गया था। इसलिए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निगम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इससे संबंधित सभी तथ्यों को शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल करे। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि शपथ पत्र तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा।अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

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