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रांची : डबल मर्डर केस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 6 माह में ट्रायल हो खत्म

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रांची : 

राजधानी के हुए डबल मर्डर केस के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने चाइल्ड कोर्ट का निर्देश दिया है। चाइल्ड कोर्ट से कहा गया है कि 6 माह में केस का ट्रायल खत्म किया जाए। दरअसल रांची के गोंदा थाना और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में हुए सीरियल मर्डर केस के आरोपी अनमोल उर्फ कांटी की बेल पर सुनवाई पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने आरोपी को बेल देने से इंकार कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में बहस की थी। मगर अदालत ने आरोपी की सोशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट (सामाजिक मूल्यांकन) के आधार पर उसकी जामनत अर्जी को खारिज कर दी है। मालूम हो कि अनमोल अनुराग विश्वकर्मा और सिल्की कुमारी के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं।

रातू रोड कब्रिस्ता से बराम हुए थे दो शव

रांची के रातू रोड स्थित कब्रिस्तान से 12 जनवरी 2019 को अलकापुरी निवासी अनुराग विश्वकर्मा का शव पुलिस ने बरामद किया था। उसकी हत्या करने के बाद अनमोल उर्फ कांटी ने अपने साथियों के साथ कब्रिस्तान के एक कब्र में डाल दिया था। हत्या के दूसरे दिन ही उक्त कब्र के पास कौआ के मंडराने से कब्रिस्तान कमेटी को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस को इस संबंध में बताया फिर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया था। इस घटना के बाद 14 जनवरी को फिर उसी कब्रिस्तान से से एक नाबालिग छात्रा का शव भी पुलिस ने बरामद किया था। दरअसल आरोपी को पकड़े जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि 28 दिसंबर 2019 को ही नाबालिग की हत्या कर उसे रातू रोड कब्रिस्तान में दफना दिया है। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग का शव 14 जनवरी को बरामद किया था। इधर, 11 जनवरी को महिला सिपाही द्वारा गोंदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शव मिलने के बाद महिला सिपाही ने कब्रिस्तान पहुंचकर बेटी की पहचान की थी।