द फॉलोअप डेस्क
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी सोनू उर्फ अहमद को बेल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आरोपी सोनू ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करवाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस और दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट द्वारा सोनू उर्फ अहमद की याचिका खारिज कर दी गई।न्यायिक हिरासत में हैं सभी आरोपी
यह मामला साल 2021 का है, जब तमाड़ में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। मिली जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता के हत्याकांड में कई लोग आरोपी हैं, जो सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाईकोर्ट के 2 वकीलों ने बहस की। इनमें अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और अधिवक्ता पवन सिंह शामिल थे।