रांची:
बीजेपी विधायक राज सिन्हा के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में 1 अप्रैल 2022 से हिट एवं एंड से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राज्य सरकार अब पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार का यह निर्णय 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इसके बाद राज्य सरकार अपने मद से भी 2 लाख रुपये मुआवजा देगी।
बीजेपी विधायक राज सिन्हा का सवाल
बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा था कि हिट एंड रन क्षतिपूर्ति योजना राज्य में लागू है। इसके तहत राज्य में किसी घटना में घायल व्यक्ति को सरकार 12, 500 तथा जान गवाने वाले के परिजनों को 25,000 का मुआवजा राशि देती है। विरंची नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे मामलों में 4 लाख तक का मुआवजा देती है, तो क्या झारखंड सरकार 4 लाख तक का मुआवजा देने को तैयार है।
आलमगीर आलम ने क्या कुछ बताया!
इस पर आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2022 से 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी। आलमगीर ने कहा, 4 लाख रुपये के मुआवजा राशि देने में सरकार केंद्र की राशि को देखेगी। अगर केंद्र 3 लाख देगी तो राज्य सरकार 1 लाख मिला कर 4 देने का काम करेगी। वहीं, अगर केंद्र 2 लाख देगा तो राज्य सरकार उसमें 2 लाख मिलाकर 4 लाख का मुआवजा देने का काम करेगी।