द फॉलोअप डेस्कः
सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियम-5 के उप नियम-2 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद राज्य में उद्योग लगाने में आसानी होगी। झारखंड में कारखाना लगाने के लिए अब न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष तक का लाइसेंस मिल सकेगा। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 15 वर्षों के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था थी। बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह भी बताया कि राज्य के किसानों को मशीन यंत्र (कृषि यंत्र) की खरीद पर अब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। पहले यह 40 से 50 प्रतिशत तक थी।
मुफ्त मिलेगा दाल नमक
झारखंड मंत्रिपरिषद ने ‘दाल वितरण योजना’ और नमक वितरण योजना’ का नाम बदल दिया है। अब इनका नाम ‘मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना’ और ‘मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना’ कर दिया गया है। साथ ही ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ और ‘राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के दायरे में आने वाले लोगों की एक किलो चना दाल और एक किलो नमक मुफ्त देने का फैसला लिया है। पहले इसके लिए एक-एक रुपये लिए जाते थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए।
दाल-नमक योजना के लिए 7.92 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि केंद्र और राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रति माह एक किलो चने की दाल मुफ्त मिलेगी। कैबिनेट ने इस योजना पर 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रुपये और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।