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मॉर्डन कपड़ा पहनने पर मारते थे ताना, दहेज के लिए पिलाया था गर्भवती को कीटनाशक

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द फॉलोअप डेस्कः 
अप्रैल 2022 में एक पांच माह गर्भवती महिला की कीटनाशक पिलाकर हत्या कर दी गई थी। पति पर आरोप लगा था कि उसने दहेज के लिए पत्नी की हत्या की थी। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज के लिए नवविवाहिता शगुफ्ता परवीन (20 वर्ष) की हत्या करने के दोषी पति जुबैर अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 18 जनवरी को दोषी ठहराया था। महिला के भाई एकरामुल अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। 


गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई 
महिला का मायके पिठोरिया के चदंवे परवाना टोली में है। महिला की शादी 12 दिसंबर 2021 को हुई थी। शादी के पांच महीने के अंदर ही गर्भवती महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गयी थी। मामले में महिला के पति जुबैर अंसारी, जेठ रियाजुल अंसारी व जेठानी स्नेहा खातून के खिलाफ रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। 


जेठ-जेठानी को बरी किया गया 
प्राथमिकी में कहा गया था कि तीनों आरोपी मॉर्डन कपड़ा पहनने पर शगुफ्ता परवीन को ताना मारते थे। साथ ही दहेज में महंगी बाइक की मांग किया करते थे। तीनों पर शगुफ्ता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप था। आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन आरोपी ने महिला के साथ पहले मारपीट की और बाद में उसे कीटनाशक पिला दिया। फिर गला दबा कर हत्या कर दी। घटना के बाद पति जुबैर अंसारी की गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय से वह जेल में है। जबकि, जेठ व जेठानी फरार हो गये थे। बाद में जेठ, जेठानी की घटना में संलिप्तता नहीं पायी गयी, जिस कारण साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।