logo

3 साल से एक ही जिले में तैनात अधिकारी हटेंगे, गृह जिले में भी नहीं मिलेगी पोस्टिंग; जानें क्यों

nirvachan1.jpg

द फॉलोअप डेस्कः
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचव अधिकारी को लेटर लिखा है। जिसमें कहा गया है कि चुनाव में शामिल कोई भी पदाधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेंगे। साथ ही जो अधिकारी पिछले तीन साल से एक ही जिले में तैनात हैं, उनको भी ट्रांसफर किया जाएगा। जो अफसर 30 जून 2024 तक किसी जिले में तीन साल पूरा कर लेंगे उनको भी हटाने का आदेश है। आयोग के आदेश के अनुसार, 31 जनवरी 2024 तक सभी तबादला कर इसकी सूचना देनी है। 


कौन-कौन इसके दायरे में आएगा
आयोग के इन आदेशों के दायरे में किसी भी जिले में तैनात एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, तहसीलदार और ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर रैंक के अधिकारी आएंगे। साथ ही इस रैंक के पदाधिकारियों के समकक्ष कोई भी कर्मी जो चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे, उनपर भी यह आदेश लागू होगा। नगर निगम और विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों पर भी यह आदेश लागू होगा। पुलिस विभाग के एडीजी, आईजी या डीआईजी रैंक के अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। इसके साथ ही आर्म्स पुलिस के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर व उसके समकक्ष रैंक के पुलिस पदाधिकारी जो सुरक्षा संबंधी ड्यूटी या बलों की प्रतिनियुक्ति का काम देखते हैं, वो भी इसके दायरे में आएंगे।


किस पर लागू नहीं होगा यह आदेश 
किसी भी विभाग या पुलिस में राज्य मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को इस आदेश दूर रखा गया है। राज्य सरकार के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, स्कूल के प्राचार्य जो सीधे तौर पर चुनाव से जुड़े नहीं होते, उनपर भी तबादला आदेश लागू नहीं होगा। यदि इस प्रकार के किसी कर्मी के खिलाफ राजनीतिक पक्षपात या पूर्वाग्रह की शिकायत मिलती है तो उस पदाधिकारी के खिलाफ जांच होगी। इसके बाद चुनाव आयोग के सीईओ के आदेश पर कार्रवाई होगी। चुनाव में सेक्टर अफसर, जोनल मजिस्ट्रेट भी इस दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन उनके आचरण पर सीईओ, डीईओ और आरओ नजर रखेंगे।