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गिरिडीह में नियमों को ताक पर रख टिकामघा HP पंप में प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल की बिक्री

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गिरिडीह
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत टिकामघा स्थित हिंदुस्तान पैट्रोलियम पंप पर ग्राहकों को साधारण प्लास्टिक बोतलों और डब्बों में पेट्रोल दिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. यहां खुलेआम नियमों का उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम अधिनियम 1934 एवं वर्ष 2002 के सुरक्षा नियमों के अनुसार ज्वलनशील पदार्थों को केवल स्वीकृत धातु के कंटेनरों में ही दिया जा सकता है. साधारण प्लास्टिक बोतलों में पेट्रोल देना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह पूरी तरह अवैध भी है. सुरक्षा कारणों और जिला प्रशासन के आदेशों के तहत इस प्रकार की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध है.
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करते हुए पंप संचालक द्वारा यह अवैध कार्य लंबे समय से किया जा रहा है. जानकारी मिली है कि पंप का संचालन बिहार के नालंदा निवासी प्रेम कुमार द्वारा लीज पर किया जा रहा है. इस मामले में एक और गंभीर पहलू यह सामने आया है कि क्षेत्र में इन दिनों पेट्रोल-डीजल की कमी की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर बिचौलिए पंप से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर दूर-दराज के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. इससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि तेल को लेकर फैली अफवाहों के बीच इस तरह की गतिविधियां और भी चिंताजनक हो गई हैं. बावजूद इसके, जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जब संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो किसी भी अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पर कब संज्ञान लेता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

 

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