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इन शर्तों के साथ पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार को मिली 'सुप्रीम' राहत, 1.5 साल बाद जेल से आएंगे बाहर

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द फॉलोअप टीम, रांचीः 
पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को अंतरिम जमानत मिल गी है। सुमन कुमार को मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई है। बता दें कि सुमन कुमार 17 महीने से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 6 सप्ताह बाद मामले की फिर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि सुमन कुमार ने झारखंड हाइकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था।  बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले की मुख्य आरोपी निलंबित आईएस पूजा सिंघल हैं। 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसमें से एक सुमन कुमार का आवास भी था। 


क्या कहा कोर्ट ने 
अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है, तो उसे जमा करें। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से जो भी शर्त लगायी जाएगी, उसका उन्हें पालन करना होगा। अदालत ने कहा कि वह प्रोफेशनल हैं और करीब डेढ़ साल से जेल में हैं। ऐसे में प्रार्थी की अंतरिम जमानत का आग्रह स्वीकार किया जा रहा है।


19.76 करोड़ रुपये बरामद हुए थे
गौरतलब है कि अवैध खनन मामले में पिछले साल 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल और इनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के ठिकाने से 19.76 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. जिसके बाद रिमांड पर लेकर उनसे 14 दिनों तक पूछताछ भी हुई थी। 

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