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Ranchi : पूजा सिंघल के खिलाफ जारी हो सकता है LOC, विदेश जाने पर लगेगी रोक

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रांची: 

पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पूजा सिंघल और अभिषेक झा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का अनुरोध किया है। ईडी का मानना है कि मौजूदा जांच तथा कार्रवाई से बचने के लिए पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं औऱ जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 

मनी लाउंड्रिंग में पूजा सिंघल और अभिषेक झा की भूमिका
ईडी ने अपने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अनुरोध में कहा कि 7 मई को पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को हिरासत में लिया गया। जांच और पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मनी लाउंड्रिंग में आईएएस पूजा सिंघल और अभिषेक झा शामिल रहे हैं। मामले में और पुख्ता तथ्य जुटाने के लिए और जांच की आवश्यक्ता है। 

देश छोड़ने की कोशिश कर सकती हैं पूजा सिंघल! 
ईडी ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लिखे अनुरोध पत्र में जिक्र किया है कि मनी लाउंड्रिंग को लेकर जांच अहम मोड़ पर है। जो भी तथ्य जुटाए गये हैं, उनकी पुष्टि तथा छानबीन के लिए आईएएस पूजा सिंघल और अभिषेक झा का भारत में भौतिक रूप से मौजूद रहना जरूरी है। ईडी ने कहा है कि पूजा सिंघल के सरकारी क्वार्टर में छापेमारी के दौरान कई ऐसे तथ्य मिले हैं जो जांच को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। उनको इस संबंध में नोटिस भी भेजा गया है। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा जांच तथा कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। 


ईडी ने कहा है कि उपरोक्त तथ्यों तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए पूजा सिंघल और अभिषेक झा के खिलाफ एलओसी जारी किया जा सकता है। 

क्या है एलओसी और इसे कौन जारी करता है!
लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया जाता है ताकि किसी मामले में जांच का सामना कर रहा व्यक्ति देश छोड़ने की कोशिश ना करे। ये नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया गया हो, उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक दिया जाता है। कई बार, पुलिस देश से बाहर भी किसी व्यक्ति के गैर-वाजिब आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कोर्ट से एलओसी जारी करने का अनुरोध कर सकती है। 

उपसचिव, किसी राज्य में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कोर्ट से किसी व्यक्ति के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकता है। कानून तथा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां से भी किसी आरोपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकती है। अदालतें भी लुक आउट नोटिस जारी करती हैं।