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होमगार्ड जवानों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, राज्य सरकार की याचिका हुई खारिज 

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रांची 

होमगार्ड के वेतन से संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा होम गार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी। इसके बात राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई थी। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस सूचना से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन का रास्ता साफ हो गया है।  


क्या है मामला 
झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होम गार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान मिलना चाहिये। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार की ओऱ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। ये भी बता दें कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी होमगार्ड के जवानों ने अपने खर्च से ये केस लड़ा। 


 

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