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रोस्पा टावर के बेसमेंट में बने दुकानों को एक सप्ताह में हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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द फॉलोअप डेस्कः 
झारखंड हाईकोर्ट ने मेन रोड स्थित रोस्पा टावर के पार्किग स्थल पर बनाए गए अवैध निर्माण को 1 सप्ताह के अंदर तोड़ने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची नगर निगम को कहा है कि वह रोस्पा टावर के बेसमेंट को खाली कराकर जवाब दायर करे। अदालत ने कहा कि पार्किंग स्थल का कमर्शियल उपयोग करना गलत है। उस जमीन पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम व ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाने के लिए रांची नगर निगम को स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। जिसे रोस्पा टावर के बिल्डर रोशन कुमार सुरीन द्वारा निर्माण कराया जाएगा। यह भी कहा गया कि नगर निगम भवन का ओरिजिनल नक्शा व पेनल्टी राशि का चार्ट बनाकर 2 सप्ताह में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी। प्रतिवादी रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पक्ष रखा। वहीं  प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखा। यह आदेश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने दिया है। 


72 घंटे के भीतर खाली करने का आदेश 
प्रभात खबर में छपी खबर के मुताबकि आदेश जारी होते ही नगर निगम ने रोस्पा टावर के पार्किंग स्थल पर किये गये  कब्जे को 72 घंटे में खाली करने का आदेश दिया है। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त द्वारा बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। बिल्डर से कहा गया कि वह खुद से अतिक्रमण हटा लें नहीं तो बलपुर्वक प्रशासन की तरफ से तोड़ा जाएगा। तोड़ने के कार्य में हुए खर्च की वसूली भी निगम का बिल्डर से ही करेगा। बुधवार की शाम को निगम की टीम पहुंची और इसकी नोटिस की कॉपी को बिल्डिंग में जगह-जगह पर चिपका दिया। इस मामले को लेकर 2016 में तत्कालीन नगर आयुक्त प्रशांत कुमार की कोर्ट में आदेश पारित किया था। जिसमें नगर आयुक्त ने कहा था कि बिल्डर ने चूंकी पार्किंग स्थल पर कब्जा कर दिया है। इसलिए 52 लाख निगम को फाइन देना होगा। इसके अलावा पार्किंग में बने दुकानों को तोड़कर वहां पार्किंग बनाना होगा।

गौरतलब है कि रोस्पा टावर के नक्शे को जब स्वीकृति दी जा रही थी। उस समय यहां पार्किंग के लिए 1422 वर्गमीटर जगह रखी गयी थी। लेकिन बिल्डर ने मात्र 607 वर्गमीटर में ही पार्किंग रखी। वहीं 814 वर्गमीटर में बिल्डर ने दुकानों का निर्माण करवा दिया। आज भी पार्किंग के लिए चिह्नित इन जगह पर गिफ्ट आइटम, जूता, म्यूजिक सिस्टम, जेवर दुकान व होटल है। 

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