द फॉलोअप डेस्क, रांची:
पूर्व मंत्री सह तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त राजा पीटर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को सशर्त जमानत दी। गौरतलब है कि इससे पहले राजा पीटर की याचिका दो बार खारिज हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान राजा पीटर का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने बताया कि उनके मुवक्किल पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं। केस में गवाहों की संख्या में ज्यादा है। मामले में एनआईए ने तकरीबन 5 प्रोटेक्टेड गवाहों की गवाही भी कराई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस केस से जून 2017 में जुड़ी।
रमेश सिंह मुंडा सहित 4 लोगों की हत्या
गौरतलब है कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाईस्कूल में आयोजित एक समारोह में रमेश सिंह सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्याकांड के बारे में नक्सली कुंदन पाहन ने आत्मसमर्पण के बाद कड़े बड़े खुलासे किए थे। रांची पुलिस और सीआईडी ने भी मामले की जांच की लेकिन हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी थी। 9 साल बाद 2017 में एनआईए ने मामले की जांच शुरू की।
कुंदन पाहन ने किए थे अहम खुलासे
रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर के बॉडीगार्ड शेषनाथ सिंह खरवार को 7 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में संलिप्त रहे नक्सली कुंदन पाहन ने 27 मई 2017 को आत्मसमर्पण किया था। उसने हत्याकांड में राजा पीटर की संलिप्तता की बात कबूली थी।