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BJP सांसद निशिकांत दुबे को लेकर हाई कोर्ट ने दिया यह निर्देश

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द फॉलोअप डेस्कः
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ धुर्वा थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। बुधवार को इस याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक बार फिर समय मांगा। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की है। हालांकि, कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को 16 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है। 

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बता दें कि भाजपा के सचिवालय मार्च कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गयी थी। इसे लेकर धुर्वा थाना में एफआईआर (कांड संख्या 107/ 2023) दर्ज की गयी थी। इसमें सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव समेत 41 नामजद और कई अज्ञात लोगों आरोपी बनाया गया था।

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