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बड़ी खबर : डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया को इस मामले में हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बच गयी विधायकी

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  • कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी की चुनाव याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज

द फॉलोअप डेस्क
डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले से उनकी विधायकी बच गयी है। दरअसल, आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है मामला 
बता दें कि कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी ने आलोक चौरसिया के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। कहा था कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाये।

कोर्ट को चौरसिया की योग्यता का मिला सबूत
हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान बहस और सबूतों की जांच में पाया कि विधायक आलोक चौरसिया की जन्म तिथि 15 फरवरी 1988 है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट ने पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वकील बोले- नामांकन फॉर्म में गलती से जन्म का वर्ष 1995 लिख दिया था 
आलोक चौरसिया की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया था कि आलोक चौरसिया ने विधानसभा चुनाव में नामांकन फॉर्म भरते समय गलती से जन्म का वर्ष 1995 लिख दिया था। बाद में वह इसे ठीक नहीं करा पाये, लेकिन उन्होंने साल 2012 में अपनी जन्मतिथि में सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साल 2014 में उनकी जन्मतिथि में सुधार किया था।

याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता केएन त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सलमान खुर्शीद, हाई कोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी और अभिषेक कुमार दुबे ने बहस की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि आलोक चौरसिया की जन्म तिथि 15 फरवरी, 1995 है। चुनाव के नामांकन के समय आलोक चौरसिया की आयु 25 वर्ष से कम थी, इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।


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