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हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, रांची नगर निगम में जल्द हो लॉ अफसर की नियुक्ति 

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द फॉलोअप डेस्क 
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम में लॉ अफसर समेत सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। 

नक्शा पास करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने तीसरे चरण में दस्तावेजों की जांच का अधिकार अपर प्रशासक को देने पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा कि जब यह काम लॉ अफसर का है, तो अपर प्रशासक इसकी जांच क्यों कर रहे हैं। गुरुवार को नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नक्शा पास करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें तीसरे चरण में लॉ अफसर को ही दस्तावेजों की जांच करनी है। लेकिन निगम में लॉ अफसर नहीं होने के कारण दिसंबर से यह जिम्मेदारी अपर प्रशासक को दी गयी है, क्योंकि उन्हें राजस्व का अनुभव है। हाईकोर्ट ने सरकार को शीघ्र लॉ अफसर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है, ताकि नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। 


 

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